Saturday, 29 July 2023

 किसान आवेदन में अपना नाम और अपने पिता/पति का नाम आधार में अंकित नाम के अनुसार ही डालें।

डीजल रसीद कंप्यूटराइज्ड/डिजिटल, रसीद पर पंजीकरण संख्या के अंतिम का 10 अंक, रसीद पर किसान का हस्ताक्षर/अंगूठा का निशान के बिना रसीद मान्य नहीं होगा | रसीद 22-07-2023 से 30-10-2023 तक का हीं मान्य होगा |


डीजल अनुदान की राशि आवेदक के आधार से जुड़े बैंक खाते में ही अंतरित की जाएगी | अगर बैंक खाता आधार से जुड़ा नहीं होगा तथा NPCI से लिंक नहीं होगा तो वैसे किसानों को बैंक खाता में राशि अंतरित नहीं हो पायेगी | आपका बैंक खाता आधार एवं NPCI से लिंक है या नहीं, इसकी पुष्टि के लिए https://resident.uidai.gov.in/bank-mapper लिंक पर क्लिक करें |

आवेदन में कृषक को तीन प्रकार (स्वयं, बटाईदार, स्वयं+बटाईदार) से बांटा गया है। किसान किसी एक प्रकार के लिए ही आवेदन कर सकेंगे।

“स्वयं” की स्थिति में किसान थाना नंबर, खाता नंबर, खेसरा नंबर, कुल सिंचित रकवा, अगल-बगल के किसानों के दो नाम के प्रविष्टि के साथ साथ भूमि दस्तावेज तथा डीजल पावती अपलोड करेंगे।

“बटाईदार” की स्थिति में किसान खेसरा नंबर, कुल सिंचित रकवा और अगल-बगल के किसानों के दो नाम और उनके द्वारा हस्ताक्षरित दस्तावेज फॉर्म डाउनलोड तथा कंप्यूटराइज्ड/डिजिटल डीजल पावती अपलोड करेंगे।

“स्वयं + बटाईदार” की स्थिति में किसान “स्वयं” के लिए थाना नंबर, खाता नंबर, खेसरा नंबर, कुल सिंचित रकवा, अगल-बगल के किसानों के दो नाम के प्रविष्टि के साथ साथ भूमि दस्तावेज और सत्यापित दस्तावेज तथा डीजल पावती अपलोड करेंगे और बटाईदार के लिए खेसरा नंबर, कुल सिंचित रकवा, अगल-बगल के किसानों के दो नाम के प्रविष्टि के साथ साथ हस्ताक्षरित दस्तावेज फॉर्म डाउनलोड तथा कंप्यूटराइज्ड/डिजिटल डीजल पावती अपलोड करेंगे।

किसान द्वारा दिये गए कुल पटवन का रकवा के अनुसार ही कुल अनुमानित अनुदान राशि का निर्धारण होगा जिसे आवेदन के समय ही डिस्प्ले किया जाएगा।

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